भारत वैविध्य से भरा देश है। अन्य विविधताओं के साथ-साथ यहाँ भाषाई व लिपिक विविधता भी प्रचुर है। विभिन्न भाषाओं के सक्रियतावादी अपने-अपने उद्देश्यों के लिए समय-समय पर बहुत से काम करते रहते हैं। तमिलनाडु में हिन्दी के नामपट्टों पर कालिख पोतने का आंदोलन भी एक समय में फैशन में रहा था, यद्यपि आज उसका कोई जनाधार नहीं है। अपनी-अपनी भाषा या बोली को संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में या अपने राज्य की एक राज्यभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के आंदोलन भी चलते रहते हैं। इसी प्रकार कई सरकारी कार्यालय हिन्दी पखवाड़े में हिन्दी हस्ताक्षर अभियान भी चलाते हैं।
प्राचीन काल में भारतीय समाज में मुद्रिका चिह्न लगाने की प्रथा थी। आज भी कितने राजकीय, न्यायिक व शैक्षिक दस्तावेजों में मुद्रिका (seal) का प्रयोग होता है जो किसी भी लिपि, शब्द, संकेत, चिह्न, चित्र या कला या इनके संयोजन से बने हुए हो सकते हैं। कम आधिकारिक महत्व के कागजों पर किए जाने वाले हस्ताक्षर के लघु रूप को मज़ाक में हम लोग चिड़िया उड़ाना कहते थे।
आधिकारिक प्रपत्र पर किए जाने वाले हस्ताक्षर के साथ साथ हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम, पद आदि भी अक्सर प्रपत्र में प्रयुक्त लिपि में लिखा जाता है, यद्यपि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हस्ताक्षर के अलावा पहले कागज पर एम्बोसिंग का प्रयोग भी होता था। फिर हाल-फिलहाल तक रबर स्टेम्प का भी काफी प्रचालन रहा। जापान में छोटे और सामान्यतः गोलाकार मुद्रिकाओं का प्रयोग आज भी होता है जिन्हें लोग साथ लेकर चलते हैं और हस्ताक्षर की जगह प्रयोग में लाते हैं।
भारत में लंबे समय तक बैंक की नौकरी में अन्य अधिकारियों की तरह मुझे भी अपने हस्ताक्षरों के अधीन बहुत से आधिकारिक लेन-देन निबटाने पड़ते थे। ये कागज बैंक की हजारों शाखाओं और कार्यालयों में जाते थे, कई बार बैंक की परिधि के बाहर देश-विदेश स्थित अन्य बैंकों, ग्राहकों और न्यायालय आदि में भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। हस्ताक्षर की प्रामाणिकता के लिए सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर का एक नमूना लेकर उसे एक विशिष्ट कूट संख्या देकर सभी शाखाओं को उपलब्ध कराया जाता था और न्यायिक वाद की स्थिति में उसी मूल नमूने से पहचान कराकर सत्यापन होता था। धोखाधड़ी आदि के कितने ही मामलों की जाँच इसी आधार पर निर्णीत हुई हैं कि हस्ताक्षर बैंक में सुरक्शित रखे गए नमूने से मिलते हैं या नहीं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि प्रपत्र किस भाषा या लिपि में लिखित या टंकित है। हस्ताक्षर को बिलकुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि नमूने में अंकित हो।
दिल्ली की एक विशालकाय शाखा में जब मैं हिन्दी या अङ्ग्रेज़ी में बने डिमांड ड्राफ्ट बनाता था तो उनपर भी अपने प्रामाणिक हस्ताक्षर ही अंकित करता था क्योंकि भाषा या लिपि (या अपने मूड, आलस या सनक) के हिसाब से हस्ताक्षर बदले नहीं जा सकते। ऐसा करना न केवल उनकी प्रामाणिकता को नष्ट करता बल्कि अफरा-तफरी का माहौल भी पैदा करता क्योंकि यह डिमांड ड्राफ्ट जिस शाखा में भी भुनाने के लिए प्रस्तुत होता वहाँ उसकी प्रामाणिकता का सत्यापन जारीकर्ता के हस्ताक्षरों की उस शाखा में सुरक्षित रखे आधिकारिक प्रति से मिलान करके ही किया जाता। बैंक अधिकारी ही नहीं, बैंक के ग्राहकों के लिए भी यही नियम लागू रहे हैं। ये संभव है कि ग्राहक अपना चेक आदि देवनागरी, रोमन या किसी अन्य मान्यता प्राप्त लिपि या भाषा में तैयार करें लेकिन उस पर उनका हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर जैसा ही होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बैंक-कर्म से संबन्धित परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट = Negotiable Instrument Act) को भी मैंने सदा एकरूप हस्ताक्षरों के पक्ष में ही पाया है।
कंप्यूटर युग ने हस्ताक्षर को एक और कूटरूप प्रदान किया है जो आपके कंप्यूटर के पहचान अंक, आपका ईमेल पता या संख्याओं या अक्षरों का ऐसा कोई संयोग हो सकता है जिसे केवल आप ही जान सकें। किसी इलेक्ट्रोनिक करार पर हस्ताक्षर करने के बजाय आपको अपनी जन्मतिथि, पिनकोड संख्या और मकान नंबर को एक ही क्रम में लिखने को कहा जा सकता है। इस नए आंकिक या गणितीय हस्ताक्षर को डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर कहा जाता है।
अंगूठा टेकने से लेकर, राजमुद्रा तक होते हुए आंकिक कूटचिह्न तक पहुँची इस यात्रा में, समझने की बात इतनी ही है कि हस्ताक्षर का उद्देश्य किसी भाषा या लिपि का प्रचार या विरोध नहीं बल्कि एक कानूनी पहचान का सत्यापन मात्र है। यह लिपि से स्वतंत्र एक प्रतीक चिह्न है। नाम किसी लिपि (भाषा नहीं,लिपि) में लिखा जाता है, हस्ताक्षर को ऐसी बाध्यता नहीं है। हस्ताक्षर का उद्देश्य अभिव्यक्ति नहीं, पहचान और आशय की स्थापना या/और सत्यापन है। व्याकरण, लिपि या भाषा का विषय नहीं विधिक विषय है और बुद्धिमता इसे वहीं रहने देने में ही है।
सं. रा. अमेरिका के निधि-सचिव जेकब जोसेफ ल्यू के आधिकारिक हस्ताक्षर |
हस्ताक्षर या दस्तख़त किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट शैली में बनाई हुई प्रामाणिक पहचान और आशय का प्रतीक है। यह उसका लिखा हुआ नाम, उपनाम, चिह्न, प्रतीक, रेखाचित्र या कुछ भी हो सकता हैं। किसी प्रपत्र पर किया हस्ताक्षर उस प्रपत्र को प्रमाणिक बनाता है। हस्ताक्षर किसी भी ज्ञात या अज्ञात लिपि में किया जा सकता है। यदि व्यक्ति हस्ताक्षर करने में सक्षम न हो तो अंगूठे का निशान लगाने के विकल्प को वैश्विक स्वीकृति है।
प्राचीन काल में भारतीय समाज में मुद्रिका चिह्न लगाने की प्रथा थी। आज भी कितने राजकीय, न्यायिक व शैक्षिक दस्तावेजों में मुद्रिका (seal) का प्रयोग होता है जो किसी भी लिपि, शब्द, संकेत, चिह्न, चित्र या कला या इनके संयोजन से बने हुए हो सकते हैं। कम आधिकारिक महत्व के कागजों पर किए जाने वाले हस्ताक्षर के लघु रूप को मज़ाक में हम लोग चिड़िया उड़ाना कहते थे।
भारत में लंबे समय तक बैंक की नौकरी में अन्य अधिकारियों की तरह मुझे भी अपने हस्ताक्षरों के अधीन बहुत से आधिकारिक लेन-देन निबटाने पड़ते थे। ये कागज बैंक की हजारों शाखाओं और कार्यालयों में जाते थे, कई बार बैंक की परिधि के बाहर देश-विदेश स्थित अन्य बैंकों, ग्राहकों और न्यायालय आदि में भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। हस्ताक्षर की प्रामाणिकता के लिए सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर का एक नमूना लेकर उसे एक विशिष्ट कूट संख्या देकर सभी शाखाओं को उपलब्ध कराया जाता था और न्यायिक वाद की स्थिति में उसी मूल नमूने से पहचान कराकर सत्यापन होता था। धोखाधड़ी आदि के कितने ही मामलों की जाँच इसी आधार पर निर्णीत हुई हैं कि हस्ताक्षर बैंक में सुरक्शित रखे गए नमूने से मिलते हैं या नहीं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि प्रपत्र किस भाषा या लिपि में लिखित या टंकित है। हस्ताक्षर को बिलकुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि नमूने में अंकित हो।
एक जापानी हस्ताक्षर इंका |
कंप्यूटर युग ने हस्ताक्षर को एक और कूटरूप प्रदान किया है जो आपके कंप्यूटर के पहचान अंक, आपका ईमेल पता या संख्याओं या अक्षरों का ऐसा कोई संयोग हो सकता है जिसे केवल आप ही जान सकें। किसी इलेक्ट्रोनिक करार पर हस्ताक्षर करने के बजाय आपको अपनी जन्मतिथि, पिनकोड संख्या और मकान नंबर को एक ही क्रम में लिखने को कहा जा सकता है। इस नए आंकिक या गणितीय हस्ताक्षर को डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर कहा जाता है।
अंगूठा टेकने से लेकर, राजमुद्रा तक होते हुए आंकिक कूटचिह्न तक पहुँची इस यात्रा में, समझने की बात इतनी ही है कि हस्ताक्षर का उद्देश्य किसी भाषा या लिपि का प्रचार या विरोध नहीं बल्कि एक कानूनी पहचान का सत्यापन मात्र है। यह लिपि से स्वतंत्र एक प्रतीक चिह्न है। नाम किसी लिपि (भाषा नहीं,लिपि) में लिखा जाता है, हस्ताक्षर को ऐसी बाध्यता नहीं है। हस्ताक्षर का उद्देश्य अभिव्यक्ति नहीं, पहचान और आशय की स्थापना या/और सत्यापन है। व्याकरण, लिपि या भाषा का विषय नहीं विधिक विषय है और बुद्धिमता इसे वहीं रहने देने में ही है।